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वाराणसी

चेक बाउंस के मामले में आरोपित दोषमुक्त

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रिपोर्ट: मनोकामना सिंह

वाराणसी। जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर बकाये पैसे के एवज में चेक देने के बाद उसके बाउंस हो जाने के मामले में आरोपित को बड़ी राहत मिल गई है। अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश सुर्य कुमार सिंह की अदालत ने कमच्छा थाना भेलूपुर निवासी अजीत चौबे को साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देतें हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुन्नालाल यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रोहनिया निवासी शंकर सेठ ने बेटी की शादी के लिए अपना मकान अजीत चौबे को पांच लाख रुपये में विक्रय करने की बात कही थी। आरोप है कि 25 फरवरी 2008 को अजीत चौबे परिवादी शंकर सेठ को गंगापुर रजिस्ट्री कार्यालय बुलवाकर उसके मकान का रजिस्ट्री करा लिया। उसके एवज में दो लाख रुपये नकद व शेष तीन लाख रुपये का पोस्ट डेटेड चेक दिया था। उक्त चेक को जब परिवादी ने अपने खाते में जमा किया तो चेक बाउंस हो गया। इसपर परिवादी ने अजीत चौबे से अपने पैसे की मांग की तो वह टाल-मटोल करने करने लगे। बाद में पैसा देने से इंकार कर दिये। इसी बीच आरोपित अजीत चौबे ने शंकर सेठ से खरीदें उक्त मकान को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया। इसकी शिकायत परिवादी ने रोहनिया थाना में की। लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने अदालत की शरण ली।

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