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अपराध

गैंगस्टर एक्ट का वांछित अंतर्जनपदीय अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे

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◆गिरफ्तारशुदा गैंगस्टर अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का है सरगना

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◆अभियुक्त के विरुद्ध जनपद भदोही व मिर्जापुर में चोरी, जालसाजी, मादक पदार्थों की तस्करी, गैंगस्टर, आयुध व आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत
भदोही: पूर्व में जनपदीय पुलिस द्वारा गिरोह सरगना सहित 04 गांजा तस्करों को चार पहिया वाहन में 15 कि0ग्रा0 गांजा, गांजा बिक्री के ₹1,52,000/- नगद व तमंचा मय कारतूस के साथ गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के दृष्टिगत डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में भदोही पुलिस द्वारा शातिर/पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। गैंगस्टर/वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना औराई पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर थाना औराई पर पंजीकृत मु0अ0सं0-38/2023 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 25 हजार रुपये पुरस्कार घोषित अंतर्जनपदीय अभियुक्त सौरभ चौबे उर्फ विशाल उर्फ बबलू चौबे पुत्र वीरेंद्र चौबे निवासी सिऊर थाना औराई जनपद भदोही को माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
गिरफ्तारशुदा गैंगस्टर अभियुक्त गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना है, जिसके विरुद्ध जनपद भदोही व मिर्जापुर में गैंगस्टर सहित चोरी, जालसाजी, मादक पदार्थों की तस्करी, आयुध व आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।
पूर्व में जनपदीय पुलिस द्वारा गिरोह सरगना सहित चार गांजा तस्करों को चार पहिया वाहन में 15 कि0ग्रा0 गांजा, गांजा बिक्री के ₹1,52,000/- नगद व तमंचा मय कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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