Connect with us

मिर्ज़ापुर

कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा के लिए दो दिन में आंतरिक समिति गठन का निर्देश

Published

on

मीरजापुर। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए आंतरिक समिति के गठन को लेकर दिशा-निर्देश देना था।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिन संस्थानों, कार्यालयों, शाखाओं या विभागों में दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां महिला उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व की बैठकों में इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन कुछ विभागों द्वारा अब तक समिति का गठन नहीं किया गया है।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी दो दिनों के भीतर समिति का गठन करते हुए समिति के पदाधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराएं। साथ ही यह भी कहा गया कि समिति गठन के बाद संबंधित कार्यालयों में समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर दीवार पर पेंट कर स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएं।

‌इसके अलावा जिन कार्यालयों में दस से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां जिला स्तरीय गठित समिति के सदस्यों का नाम और संपर्क नंबर दीवार पर लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी भी महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के निवारण में पारदर्शिता बनी रहे।

इस बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सी.एल. वर्मा, सभी खंड विकास अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी, तहसीलदार दीक्षा पांडेय, सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी मिश्रा, अधिवक्ता सुनीता गुप्ता सहित कई अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Advertisement

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa