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वाराणसी

एमनेस्टी योजना व्यापारियों के लिए संजीवनी बूटी

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1165 व्यापारियों को 14.31 करोड़ की राहत, जानें कैसे उठा सकते हैं एमनेस्टी योजना का लाभ

वाराणसी। राज्य कर विभाग द्वारा लागू की गई एमनेस्टी योजना व्यापारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत पूर्वांचल के व्यापारियों पर बकाया 1072.95 करोड़ रुपये के टैक्स में से 521.38 करोड़ रुपये मूल कर के रूप में जमा करना होगा, जबकि 551.57 करोड़ रुपये के ब्याज व अर्थदंड से पूरी तरह छूट दी जाएगी। अभी तक 1165 व्यापारियों ने इस योजना का लाभ उठाकर 12.97 करोड़ रुपये का टैक्स जमा किया और 14.31 करोड़ रुपये के ब्याज व जुर्माने से मुक्ति पा ली है। एक तरह से यह योजना व्यापारियों के लिये संजीवनी बूटी का काम कर रही है।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ ?

राज्य कर विभाग वाराणसी प्रथम और द्वितीय जोन में व्यापारियों को यह अवसर दे रहा है कि वे 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए व्यापारियों को अपनी अपील वापस लेनी होगी। इस योजना के तहत 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय वर्षों में कर जमा न करने वाले व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड से पूरी तरह छूट मिलेगी।

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वाराणसी प्रथम जोन में 420 व्यापारियों ने 4.50 करोड़ रुपये का टैक्स जमा कर 4.96 करोड़ रुपये की छूट पाई है, जबकि द्वितीय जोन में 745 व्यापारियों ने 8.47 करोड़ रुपये का टैक्स जमा कर 9.35 करोड़ रुपये के ब्याज व अर्थदंड से राहत प्राप्त की है।

कैसे करें आवेदन ?

व्यापारी जीएसटी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य कर विभाग व्यापारियों को ईमेल, व्हाट्सएप और मोबाइल कॉल के माध्यम से जानकारी भेज रहा है ताकि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।

एमनेस्टी योजना व्यापारियों के लिए सुनहरा अवसर है, जिससे वे बकाया टैक्स का निपटान कर सकते हैं और वित्तीय दंड से बच सकते हैं। 31 मार्च अंतिम तिथि है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार की इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाएं।

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