शिक्षा
एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति
प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया फिर से शुरू होने की योजना बन रही है। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के विघटन के बाद से यह प्रक्रिया रुक गई थी। अब संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) ने सरकार से इस संबंध में दिशा-निर्देश मांगे हैं।
इन विद्यालयों में सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत करने के लिए पांच वर्षों की सेवा अनिवार्य होती है, लेकिन यह तभी संभव है जब उस विद्यालय में प्रवक्ता का पद खाली हो। इस पदोन्नति प्रक्रिया में स्थानांतरण की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले पदोन्नति जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से की जाती थी, लेकिन बाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया। 1982 के अधिनियम की धारा 11 के तहत संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा पदोन्नति की जानी थी।