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एडीएम पर 25 हजार का जुर्माना, वेतन से होगी वसूली

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राज्य सूचना आयोग ने सुनाया आदेश, अर्थदंड से राहत की अपील खारिज

रायबरेली। सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जुड़े एक मामले में एडीएम प्रोटोकॉल प्रकाश चंद्र पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना उनकी वेतन से वसूला जाएगा। राज्य सूचना आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए वसूली की प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है।

दरअसल, जब प्रकाश चंद्र रायबरेली में नगर मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे, तब लाखन सिंह नामक आवेदक ने जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। सूचना समय पर न मिलने पर मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा। दो बार सुनवाई के बाद आयोग ने पाया कि सूचना देने में लापरवाही बरती गई।

एडीएम ने आयोग में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जिस प्रकरण को लेकर जुर्माना लगाया गया है, उसमें आवेदक को दो साल पहले ही जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी। उन्होंने आयोग के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर अर्थदंड से राहत देने की अपील भी की थी।

हालांकि, आयोग ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए जुर्माने का आदेश बरकरार रखा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जुर्माना उनकी वेतन से वसूला जाएगा।

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क्या है पूरा मामला:
लाखन सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी थी। आरोप है कि सूचना देने में देरी की गई, जिसके बाद मामला आयोग के संज्ञान में आया। सुनवाई के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया। एडीएम द्वारा की गई राहत की अपील को खारिज करते हुए आयोग ने सख्त रुख अपनाया। इस फैसले के बाद जुर्माने की रकम वसूली जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

सूचना आयोग का रुख सख्त:
राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में यह साफ किया कि सूचना देने में देरी के मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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