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उत्तर प्रदेश : 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया कार/बाइक तो होगी तीन साल की सजा

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उत्तर प्रदेश में बच्चों के कार/बाइक चलाने पर शासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चें अब से कार/बाइक नहीं चला सकेंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को कार/बाइक दी तो इसके जिम्मेदार अभिभावक होंगे और उन्हें तीन साल की सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपए के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन का लाइसेंस एक साल के लिए निरस्‍त कर दिया जाएगा।

यह आदेश उत्‍तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है। इसके अलावा उत्‍तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भी आदेश से अवगत करा दिया गया है।

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