अपराध
आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को सजा
संतकबीरनगर। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में की गई प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के परिणामस्वरूप आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 09 मार्च 2026 को न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी-प्रथम, जनपद संतकबीरनगर ने थाना महुली क्षेत्र से संबंधित एक पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त द्वारा अर्थदंड अदा नहीं किया जाता है तो उसे एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।
घटना के संबंध में बताया गया कि वादी मुकदमा के रूप में तत्कालीन थानाध्यक्ष महुली पी.के. झा ने अभियुक्त लखन पुत्र हिम्मत, निवासी निर्मली कुंड थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती को एक अदद 12 बोर अवैध देशी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना महुली में मु0अ0सं0 195/1998 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शिव प्रताप सिंह द्वारा की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्यों का संकलन कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।
पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत पुराने लंबित मामलों में भी तेजी से कार्रवाई कर अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास लगातार जारी है, जिससे कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।
