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आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू को अंतरिम जमानत
हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य खराब होने पर 28 दिन की राहत दी, 53 दिनों से जेल में हैं
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट ने 28 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। 9 सितंबर को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में नायडू को CID ने नांदयाल से गिरफ्तार किया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने बताया कि नायडू को मेउिकल ग्राउंड पर राहत दी गई है।
इधर, CID ने नायडू के खिलाफ चौथा केस दर्ज किया है। ताजा मामला शराब दुकानों के लाइसेंस से जुड़ा है। नायडू पर आरोप है कि पिछली सरकार में उन्होंने गैरकानूनी शराब दुकानों को लाइसेंस दे दिया था। चंद्रबाबू के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करेप्शन (PC) एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस केस में चंद्रबाबू को आरोपी नंबर 3 बनाया गया है।
इस तरह नायडू के खिलाफ CID चार अलग-अलग मामलों में केस दर्ज कर चुका है। स्किल डेवलेपमेंट घोटाले में वह पहले से ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। वहीं अंगालू केस और अमरावती रिंग रोड मामले में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है।