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अपराध

अभियुक्त वासुदेव मौर्या, जगवीर मौर्या, हीरावती देवी को 10-10 वर्ष की साधारण कारावास तथा सोलह-सोलह हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी

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वाराणसी| पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के पर्वेक्षण में मानिटरिंग सेल व थाना जंसा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना जंसा में पंजीकृत मु0अ0सं 333/18 धारा 498ए,304बी भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्त वासुदेव मौर्या, जगवीर मौर्या, हीरावती देवी निवासीगण बेरापुर, थाना जंसा जनपद वाराणसी को मा0 विशेष न्यायालय आ0व0अधि0 वाराणसी द्वारा धारा 498ए भादवि में 02-02 वर्ष साधारण कारावास व 5000-5000/- रूपये का अर्थदण्ड, 304बी में 10-10 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/-10,000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 01-01 वर्ष साधारण कारावास 1000-1000/- रूपये से दण्डित किया गया ।

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