वाराणसी
अभियुक्त दयाशंकर नाथ यादव तथा माया देवी को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास तथा पाँच-पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा हुई
वाराणसी। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल व थाना रोहनियाँ की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना रोहनियाँ में पंजीकृत से संबंधित अभियुक्त दयाशंकर नाथ उर्फ राजा यादव पुत्र गोपी नाथ यादव निवासी शहंशाहपुर थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी व अभियुक्ता माया देवी पत्नी पुल्लू निवासी शहंशाहपुर थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी, को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / द्रुतगामी न्यायालय -2 वाराणसी द्वारा अभियुक्त दयाशंकर नाथ उर्फ राजा यादव को धारा 376 में 07 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 342 में 03 माह सश्रम कारावास, धारा 354 में 01 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 504 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000/- (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही अभियुक्ता माया देवी को धारा 376/120बी के अंतर्गत 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000/- रुपये के अर्थ दण्ड व धारा 342 के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। दोनों अभियुक्तगण को अर्थदण्ड अदा न करने पर 1-1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
