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वाराणसी

अग्निवीर योजना के विरोध में आगजनी व तोड़फोड़ के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी। अग्निवीर योजना के विरोध में आगजनी व तोड़फोड़ करने के मामले में छह आरोपितों को जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अशोक कुमार सिंह की अदालत ने आदित्य यादव, रविन्द्र नाथ यादव, शुभम यादव, चंदन यादव, विशाल यादव व राजेश यादव को 30-30 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में आरोपित आदित्य की ओर से अधिवक्ता चंद्रबली पटेल, अजय पाल व सौरभ यादव ने और अन्य आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जैतपुरा थाना प्रभारी मथुरा राय ने 17 जून 2022 को जैतपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वह अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गश्त कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि सूचना मिली कि जो लड़के सुबह ट्रेन से आकर तोड़फोड़ करते हुए कैंट की तरफ गए थे। उसमें से कुछ लड़के पुनः सिटी स्टेशन की तरफ वापस आ रहे है और रास्ते मे सरकारी व प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे है। सूचना पर जब पुलिस टीम सिटी गर्ल्स स्कूल के सामने पहुंची तो देखा कि 50-60 लड़के हाथों में लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर लेकर रोड पर आने जाने वाले सरकारी व प्राइवेट वाहनों में तोड़फोड़ कर रहे है और लोगों को मारपीट रहे है। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उसमें से कुछ लड़कों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और सिपाही का गला दबाकर उसे मारने का प्रयास किया। जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कुछ लोगों को मौके से पकड़ लिया गया। इसी में छहों आरोपित भी शामिल थे। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

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