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वाराणसी

23 जनवरी कक्षा-8 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय बन्द,ऑनलाईन पढ़ाई पर रोक नही

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वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वर्तमान समय में शीतलहर तथा तापमान में अत्यधिक गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत 17 से 23 जनवरी तक जनपद वाराणसी में नर्सरी से कक्षा-8 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यू0पी0 वोर्ड/सी0वी0 एस0ई0 बोर्ड/आई०सी० एस०ई० बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों को विद्यार्थियों हेतु बन्द किये जाने का आदेश दिया है तथा कक्षा-8 से ऊपर के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय व सभी शैक्षणिक संस्थान 15-18 वर्ष तथा 18 वर्ष के ऊपर द्वितीय डोज के वैक्सिनेशन हेतु अगले आदेश तक खुले रहेंगे।
उन्होंने निर्देशित किया हैं कि यदि उक्त अवधि में कोई विद्यालय ऑनलाईन कक्षाएं संचालित करना चाहें तो इसके लिए वह स्वतंत्र है। जनपद वाराणसी के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों/सहायक अध्यापकों का अवकाश कैलेण्डर के अनुसार समाप्त हो गया है, अतएव जितने भी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक अध्यापक/सहायक अध्यापक जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उनका विद्यालय आना अनिवार्य होगा एवं इन अध्यापकों द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 एवं कोविड वैक्सीनेशन से सम्बन्धित सौंपे गये कार्यों का निवर्हन किया जायेगा। उक्त अवधि हेतु जनपद के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बच्चों के लिए बंद किया जाता है।

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