Connect with us

नगर परिक्रमा

नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के आरोपित को मिली जमानत

Published

on

वाराणसी। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने गजेपुर (कपसेठी) निवासी आरोपित जितेंद्र पटेल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पुत्री 11 अक्टूबर 2021 को शाम 4 बजे से घर से कहीं गायब हो गयी है। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी पुत्री का कहीं पता नही चला। उसकी लड़की के कपड़े से एक मोबाइल मिला है, जिसे गजेपुर (कपसेठी) निवासी जितेंद्र पटेल ने उसकी लड़की को दिया था। उस मोबाइल पर अंतिम बार बातचीत जितेंद्र से ही हुई थी। उसे विश्वास है कि जितेंद्र पटेल उसकी लड़की को बहला- फुसलाकर अपने साथ कहीं भगा ले गया है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान लड़की को घटना के 12 दिन बाद एक आश्रम से बरामद किया था।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa