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वाराणसी

बाइक चोरी और बरामदगी के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी में बाइक चोरी और उसकी बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने विवेक उर्फ भोटे को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र देने के बाद रिहा करने का आदेश दिया।

इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि पुलिस ने आरोपित को गलत तरीके से फंसा लिया है और उसके पास से कोई चोरी की बाइक बरामद नहीं हुई है।मुकदमे के अनुसार, दीनदयाल नामक व्यक्ति ने 12 नवंबर 2024 को थाना भेलूपुर में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

उसने बताया कि वह अपने वाहन में सैदपुर जा रहा था और बनारस रेलवे स्टेशन के पास तबीयत खराब होने पर उसने वहां आराम किया। जब वह सुबह उठा तो उसकी बाइक वहां नहीं थी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपित का नाम सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया और चोरी की बाइक बरामद की। इसके बाद अदालत ने मामले की जांच के बाद आरोपित को जमानत दे दी।

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