वाराणसी
गैस सिलेण्डर, चूल्हा, रेगुलेटर व अन्य सामाग्री आदि न दिये जाना बाबा बैजनाथ एच०पी० गैस सेंटर को भारी पड़ा
आईजीआरएस पोर्टल पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत जारी गैस कनेक्शन पर
गैस एजेंसी ने 74 लाभार्थियों के उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर कुल 714 बार अवैध तरीके से रिफिंल कर लाभार्जन के उद्देश्य से डायवर्जन/कालाबाजारी किया
वाराणसी। जिला पूर्ति अधिकारी के आईजीआरएस पोर्टल पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला
योजनान्तर्गत जारी गैस कनेक्शन पर गैस सिलेण्डर, चूल्हा, रेगुलेटर व अन्य सामाग्री आदि न दिये जाने संबंधी शिकायत बाबा बैजनाथ एच०पी० गैस सेंटर को भारी पड़ा। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम के निर्देशानुसार गैस सेन्टर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किया गया।
प्राप्त शिकायत के क्रम में भानु प्रताप सिंह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, आनन्द कुमार यादव क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, संजय सिंह पूर्ति निरीक्षक विकास खण्ड-चोलापुर एवं शोवित कुमार श्रीवास्तव विक्रय प्रबन्धक एचपीसीएल की संयुक्त टीम गठित कर मेसर्स बाबा बैजनाथ एच०पी० गैस सेन्टर, ग्राम-रजवाड़ी, चोलापुर की विस्तृत जांच-पड़ताल करायी गयी। जांच टीम की आख्या से संज्ञानित हुआ कि मेसर्स बाबा बैजनाथ एच०पी० गैस सेन्टर द्वारा 74 लाभार्थियों के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजान्तर्गत गैस कनेक्शन माह फरवरी, 2019 में जारी कर दिए गए, किन्तु गैस एजेन्सी द्वारा संबंधित लाभार्थियों को गैस सिलेण्डर, चूल्हा, रेगुलेटर व अन्य सामाग्रियां वितरित नहीं की गयी तथा गैस एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त 74 लाभार्थियों के उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर कुल 714 बार अवैध तरीके से रिफिंल कर लाभार्जन के उद्देश्य से डायवर्जन/कालाबाजारी किया गया है। जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देशानुसार राजकुमार सिंह, प्रोपराईटर, मेसर्स बाबा बैजनाथ एच०पी० गैस सेन्टर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करायी जा रही है।इसके साथ ही समस्त गैस एजेन्सी के स्वामी/प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसके लिए गैस एजेन्सी स्वयं उत्तरदायी होगी।
