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वाराणसी

किसान हित में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ायी गयी

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

अब वर्तमान खरीफ के अन्तर्गत किसान 10 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकते है

शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर 18008896868/18002091111 जारी किया गया है

जिस पर कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते

बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घण्टे के अंदर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है

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    वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर किसान हित में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को बढाते हुए 10 अगस्त तक के लिए विस्तार कर दिया है। अब वर्तमान खरीफ के अन्तर्गत किसान 10 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकते है। 
  उक्त जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने बताया कि जनपद में खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित फसलें-धान, मक्का, बाजरा, उर्द, अरहर एवं मिर्च है। फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटन्त्र, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चकवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। वर्ष 2022 के

अन्तर्गत जनपद के 19403 कृषकों द्वारा अपनी फसल का बीमा कराया गया। वर्ष 2022 के अन्तर्गत 3671 कृषकों को 221.91 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा सीधे कृषकों के खातों में भेजी गयी है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण, आई०एफ०एस०सी० कोड के साथ
निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है। शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर 18008896868 / 18002091111 जारी किया गया है, जिस पर जिससे कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घण्टे के अंदर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।

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