वाराणसी
CDO ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु किसान जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
वाराणसी: हिमांशु नागपाल मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु किसान जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह, बीमा कम्पनी के जिला समन्वयक जितेन्द्र यादव एवम् बीमा कम्पनी के तहसील स्तरीय कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रचार वाहन(जागरूकता रथ) के माध्यम से जनपद के ग्रामों में योजना की जानकारी प्रदान कराते हुए कृषकों को योजनान्तर्गत बीमा कराने हेतु प्रेरित किया जायेगा। प्रचार वाहन (जागरूकता रथ) के माध्यम से 25 जुलाई को चिरईगांव, 26 जुलाई को चोलापुर एवं हरहुआ, 27 जुलाई को पिण्डरा, 28 जुलाई को बडागांव, 29 जुलाई को सेवापुरी तथा 30 जुलाई को आराजीलाईन व पिण्डरा विकास खण्ड में एल0ई0डी0 टी0वी0 एवम् योजना से सम्बन्धित पम्पलेट/लीफलेट के माध्यम से प्रचार-प्रचार किया जायेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जनपद में संचालित करने हेतु एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 को नामित किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। जनपद में खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित फसलें- धान, मक्का, बाजरा, उर्द, अरहर, केला एवम् मिर्च है । फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। वर्ष 2022 के अन्तर्गत जनपद के 19403 कृषकों द्वारा अपनी फसल का बीमा कराया गया। वर्ष 2022 के अन्तर्गत 3671 कृषकों को 221.91 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा सीधे कृषकों के खातों में भेजी गयी है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। बीमा न कराने की स्थिति में ऋणी कृषक को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 7 दिन पहले तक लिखित रूप से बैंक को सूचित करना होगा, अन्यथा बैंक द्वारा प्रीमियम काट लिया जायेगा। गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण, आई0एफ0एस0सी0 कोड के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है। खरीफ मौसम में योजना में भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 जुलाई है। शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर-18008896868/18002091111 जारी किया गया है, जिस पर जिससे कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते तथा बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु 72 घण्टे के अंदर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।
