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वाराणसी

दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान मतदान दिवस गुरुवार को बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा

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कारखानों में मतदान दिवस गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुये अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा

वाराणसी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) एस० राजलिंगम के आदेशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी एवं नगर पंचायत गंगापुर क्षेत्रों में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है और ऐसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान के (गुरुवार) को बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।
 नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी एवं नगर पंचायत गंगापुर क्षेत्रों के अन्तर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख के प्राविधानों अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुये अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।

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