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वाराणसी

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का अन्तर्गत (उत्पाद/सेवा सेक्टर हेतु) रू0 25.00 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है

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सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है

उद्यम के 03 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालित होने के उपरान्त इकाई के विस्तार हेतु रू0 1.00 करोड़ तक द्वितीय ऋण भी प्राप्त किया जा सकेगा

उक्त द्वितीय ऋण पर भी 15 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना ने जयरामपुर मुनारी के जितेंद्र कुमार चौहान की जिंदगी बदल दी

  रिपोर्ट - मनोकामना सिंह 
वाराणसी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना ने जयरामपुर मुनारी के जितेंद्र कुमार चौहान की जिंदगी बदल दी। जितेंद्र कुमार चौहान ने 2021-22 में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ौदा यूपी बैंक चौबेपुर से 15.20 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर सिल्वर दोना पत्तल निर्माण उद्योग स्थापित किया था। इनके द्वारा सिल्वर पेपर से दोना, पत्तल व गिलास इत्यादि बनाकर आसपास के बाजारों एवं वाराणसी शहर में बिक्री किया जाता है। जिससे उन्हें प्रतिमाह लगभग 70 हजार की आमदनी होती है। इससे इनके आर्थिक स्थिति मैं जहाँ सुधार हुआ, वहीं इनके दिनचर्या में भी विकास हो रहा है। साथ ही इनके द्वारा 12 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिससे उनके भी आमदनी में वृद्धि हो रही है।
   गौरतलब हैं कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का कियान्वयन किया जा रहा है, इस योजना के अन्तर्गत (उत्पाद/सेवा सेक्टर हेतु) अधिकतम रू0 25.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट काष्ट का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम के स्थापना के उपरान्त 03 वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत व्याज उपादान भी नियमानुसार लाभार्थियों को प्राप्त हो सकेगा। उद्यम के 03 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालित होने के उपरान्त इकाई के विस्तार हेतु रू0 1.00 करोड़ तक द्वितीय ऋण भी प्राप्त किया जा सकेगा, उक्त द्वितीय ऋण पर भी 15 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। स्पष्ट है कि इस योजना में उद्यम की स्थापना करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रचुर मात्रा में लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसके कारण उद्यम की सफलता की संभावना काफी बढ़ गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु यह योजना काफी सार्थक एवं लाभप्रद है। उक्त योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है तथा अनुदान प्राप्त होने की व्यवस्था की ऑन लाइन है। यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है। योजना से सम्बन्धित विवरण वांछित अभिलेख संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने विकास खण्ड से कम से कम 50 ऋण आवेदन पत्र 01 माह में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल-www.kviconline.gov.in के KVIB एजेन्सी पोर्टल पर प्रेषित कराये ताकि प्राप्त आवेदन पत्रों का अनुश्रवण करते हुए ऋण स्वीकृत/वितरण कराकर उद्यम की स्थापना कराई जा सकें। अधिक जानकारी हेतु जिला प्रामाधोग अधिकारी वाराणसी के मो0न0- 9580503155 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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