गोरखपुर
अवैध कब्जे के मामले में पैमाइश की बढ़ी अवधि, राजस्व टीम ने बढ़ाई जांच प्रक्रिया
गोरखपुर। जनपद की खजनी तहसील अंतर्गत ग्राम सभा साखडाड पांडेय सेमरडाडी में अवैध कब्जे से जुड़े एक गंभीर मामले में राजस्व विभाग द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। वादी बैजनाथ मिश्र पुत्र स्व. पारस नाथ मिश्र द्वारा रास्ता अवरोध, चकनाली पर कब्जा, पोखरे तथा सरकारी नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

मामले की जांच के लिए लेखपाल अमरेश पांडेय एवं कानूनगो प्रवीण राय मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान प्रतिवादी रामदयाल मिश्र पुत्र स्व. रामशंकर मिश्र की मौजूदा बीमारी की स्थिति को संज्ञान में लिया गया। इस पर वादी पक्ष ने यह स्पष्ट किया कि प्रतिवादी की उपस्थिति में पैमाइश होना आवश्यक है, जिससे मौके की वास्तविक स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो सके और भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न रहे।
राजस्व टीम ने निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पैमाइश हेतु 10 दिन की अतिरिक्त अवधि प्रदान की। इसके तहत 03 जनवरी 2026 तक की समय-सीमा बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट पर संबंधित पक्षों से हस्ताक्षर कराए गए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित तिथि को मौके पर पैमाइश कराकर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।
