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हल्की बारिश से मोबाइल खराब, उपभोक्ता को जिला आयोग से मिली जीत
संतकबीर नगर। जिले के खलीलाबाद क्षेत्र में एक उपभोक्ता के वाटरप्रूफ मोबाइल फोन में पानी जाने के बाद कंपनी द्वारा शिकायत पर ध्यान न देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने सैमसंग कंपनी को मोबाइल की पूरी कीमत के साथ 10 प्रतिशत ब्याज और 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने का आदेश दिया है।
खलीलाबाद के उस्काकला गांव निवासी शक्ति विकास पांडेय ने बताया कि उन्होंने 28 दिसंबर 2022 को खलीलाबाद स्थित अग्रवाल टेलीकॉम से सैमसंग कंपनी का वाटरप्रूफ मोबाइल फोन 1,57,998 रुपये में खरीदा था। 26 सितंबर 2024 को जब वह गोला बाजार आये हुए थे, तभी हल्की बारिश की बूंदें पड़ने से उनका मोबाइल अचानक काम करना बंद कर दिया।
उपभोक्ता ने बताया कि मोबाइल को कंपनी के सर्विस सेंटर भेजा गया, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हो सकी। बार-बार शिकायत करने पर भी कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद शक्ति विकास पांडेय ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश दिया कि कंपनी मोबाइल की संपूर्ण कीमत खराब होने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज सहित 60 दिन के भीतर उपभोक्ता को अदा करे। इसके अतिरिक्त, 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी निर्देश दिया गया है।
आयोग ने माना कि कंपनी द्वारा किया गया “वॉटरप्रूफ मोबाइल” का दावा गलत साबित हुआ, क्योंकि हल्की बारिश की बूंदों के कारण ही फोन खराब हो गया। शिकायत पर उचित कार्रवाई न करने को लेकर कंपनी को दोषी ठहराया गया है।
