वाराणसी
प्राणघातक हमले के मामले में दो सगे भाइयों को राहत, कोर्ट से मिली जमानत
वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर प्राणघातक हमला और छेड़खानी के आरोप में फंसे दो सगे भाइयों को अदालत से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (इसी एक्ट) सर्वजीत सिंह की अदालत ने राखी नेवादा, जंसा निवासी आरोपित अमरनाथ यादव और लालजी यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें व बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी शशिकान्त यादव ने जंसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 जून 2018 की सुबह वह अपनी जमीन पर ईंट गिरवा रहे थे। उसी दौरान विपक्षीगण अमरनाथ यादव, लालजी यादव, शिवशंकर यादव, रविशंकर यादव, सुजीत यादव और सुनील यादव एकजुट होकर उनके दरवाजे पर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से हमला करने लगे। बीच-बचाव में आए उनके भाई, माता, पिता और परिजनों को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। आरोप है कि हमलावर घर में घुसकर उनकी मां की सोने की चेन छीन लिए और बहन से छेड़खानी की। पुलिस जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस पर आरोपितों ने अदालत में समर्पण कर जमानत की अर्जी दी, जिसे सुनवाई के बाद मंजूर कर लिया गया।
