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प्रेमिका हत्याकांड में आरोपी की जमानत निरस्त

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संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र में हुई गंभीर हत्या के मामले में आरोपी भोलेनाथ की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई।

अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मृतका मनीषा, पुत्री रोया सिंकू, ग्राम किन्पोसी, थाना हार्ड डुमरिया, जिला चेवासा, झारखण्ड, उम्र करीब 19 वर्ष, तमिलनाडु में प्राइवेट नौकरी करती थी। वहीं आरोपी भोलेनाथ, पुत्र चन्द्रबली, निवासी उमरिया बाजार, थाना धनघटा, उम्र करीब 22 वर्ष भी तमिलनाडु में उसी जगह प्राइवेट नौकरी करता था। दोनों के बीच प्रेम संबंध था।

जानकारी के अनुसार मनीषा अन्य प्रेमी से भी संपर्क में थी। इस कारण भोलेनाथ उसे अपने साथ 29 अगस्त 2025 को उमरिया थाना धनघटा लाया। यहां भी मनीषा मोबाइल से अन्य प्रेमी से बात करती रही, जिसे भोलेनाथ ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन मनीषा नहीं मानी।

दिनांक 5 सितंबर 2025 को शाम को विवाद के दौरान भोलेनाथ ने कमरे में रखा लकड़ी का मजबूत डंडा लेकर मनीषा के सिर पर दो-तीन बार वार किया। इससे मनीषा गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। तत्पश्चात भोलेनाथ और उसके परिजनों ने मनीषा को मलौली हैसर बाजार स्थित स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए पहुँचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु घोषित कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी भोलेनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन मामले की गंभीरता और मृतका के सिर पर चोट लगने के कारण न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने उसकी जमानत निरस्त कर दी।

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