वाराणसी
पेंशन अदालत 15 दिसंबर को

वाराणसी। पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी मंडल ने अपने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को यह जानकारी दी है कि उनके पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए 15 दिसंबर को विशेष “पेंशन अदालत” आयोजित की जाएगी। यह कदम रेलवे प्रशासन द्वारा पेंशनरों के हित में उठाया गया है ताकि पेंशन भुगतान, कटौती, अपडेट या अन्य समस्या संबंधी मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जा सके।
पेंशन अदालत में शिकायतों का समाधान सीधे और प्रभावी ढंग से किया जाता है, जिससे लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके। इसमें संबंधित पेंशनर या उनके प्रतिनिधि अपने मामले को सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं और रेलवे के अधिकारी तुरंत सुनवाई कर निर्णय देते हैं।
पेंशन अदालत में शामिल होने वाले पेंशनरों को शिकायत जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके तहत पेंशनर को अपनी समस्या का विवरण तैयार करना होगा और साथ में पेंशन पेमेंट से जुड़े दस्तावेज जैसे — पेंशन आदेश, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट आदि जमा करने होंगे। इस वर्ष शिकायतें 31 अक्टूबर तक संबंधित कार्यालय में स्वीकार की जाएंगी।
रेलवे प्रशासन ने कहा है कि इस सुनवाई में पेंशनरों की शिकायतों का विश्लेषण कर तात्कालिक समाधान या सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें भुगतान में सुधार, कटौती की सफाई, देरी का निवारण और अन्य आवश्यक कार्रवाई शामिल हो सकती है।
तैयारी के सुझाव:
शिकायत स्पष्ट और पूरी तरह लिखित हो। सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएँ। अदालत में पहुँचने से पहले दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि तैयार रखें। यदि संभव हो तो पहले कार्यालय से शिकायत की स्थिति की जानकारी लें।
पूर्वोत्तर रेलवे की यह पहल पेंशनरों के लिए राहत का एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे प्रशासन की पेंशन भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।