वाराणसी
स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट: संचालक को अदालत से मिली अग्रिम जमानत

वाराणसी। स्पा और रेस्टोरेंट की आड़ में सेक्स रैकेट संचालित करने के मामले में आरोपित संचालक अनुराग सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में आरोपित को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा किया जाए। अदालत में बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार 4 अगस्त 2025 को डीसीपी क्राइम को सूचना मिली थी कि चितईपुर थाना क्षेत्र स्थित श्रीराम कॉम्प्लेक्स और पिज्जा पाई बिल्डिंग के ऊपर संचालित दो स्पा सेंटरों में देह व्यापार चल रहा है। सूचना पर एसओजी 2.0 की टीम ने सादे वर्दी में ग्राहक बनकर छापेमारी की। यहां बातचीत के दौरान देह व्यापार की पुष्टि होने पर पुलिस ने दोनों ठिकानों पर छापा मारकर आठ युवतियों, पांच ग्राहकों और एक सहयोगी को हिरासत में लिया। मौके से बड़ी संख्या में यूज और सील पैकेट कंडोम भी बरामद किए गए। जांच के बाद स्पा संचालक अनुराग सिंह का नाम सामने आया, जिसके खिलाफ चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब अदालत से अग्रिम जमानत मिलने के बाद उसे तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।