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वाराणसी

राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय संबंधी आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया

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निर्वाचन व्यय रजिस्टर के निरीक्षण हेतु राईफल क्लब, कलेक्ट्रेट में प्रथम निरीक्षण तिथि 24 फरवरी, 28 फरवरी व 04 मार्च को पूर्वान्ह 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक निर्धारित
वाराणसी । उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रण विजय सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित राईफल क्लब सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के समस्त अभ्यर्थियों/सम्भावित अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों/निर्वाचन एजेन्टों को निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के रख-रखाव के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह में दिये गये निदेर्शों के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के रख-रखाव के संबंध में आवश्यक जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा किए गए
सभी निर्वाचन व्ययों का पृथक एवं राही लेखा रखना अनिवार्य है। धारा 77(2)-लेखे में ऐसे विवरण होने चाहिए जैसा कि निर्धारित किया गया है। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 का नियम 90 के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा रू 40.00 लाख है। निर्वाचन व्यय लेखे के अनुरक्षण में असफलता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 झ के अधीन एक निर्वाचन अपराध है। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय करना भ्रष्ट आचरण की सीमा में आता है। धन, शराब का वितरण या निर्वाचकों को प्रभावित करने के प्रयोजन से वितरित की गयी या दी गयी अन्य वस्तु, यह व्यय रिश्वत की परिभाषा के अन्तर्गत आता है, जो कानून के अनुसार अपराध है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को विधि द्वारा निर्धारित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का दिन- प्रतिदिन का सही लेखा रखना होता है और प्रेक्षक, रिटर्निग अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान पर निर्वाचन अभियान के दौरान 03 बार प्रस्तुत करना होता है। इस हेतु जनपद वाराणसी के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय रजिस्टर के निरीक्षण हेतु स्वयं अथवा अपने निर्वाचन एजेन्ट के माध्यम से राईफल क्लब, कलेक्ट्रेट में प्रथम निरीक्षण तिथि 24.02.2022 दिन बृहस्पतिवार समय पूर्वान्ह 10:00 बजे से साय 05:00 बजे तक द्वितीय निरीक्षण तिथि 28.02.2022 दिन सोमवार समय पूर्वान्ह 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक तृतीय निरीक्षण तिथि 04.03.2022 दिन शुक्रवार समय पूर्वान्ह 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक निर्धारित की गयी है।

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