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राष्ट्रीय

चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया

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पटना। चारा घोटाले के केस में डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया है। मंगलवार की सुबह लालू प्रसाद यादव कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित कुछ 110 अभियुक्त हैं। सुनवाई से एक-दो दिन पूर्व ही लालू प्रसाद यादव रांची पहुंच गए थे। बता दें कि 29 जनवरी को ही चारा घोटाले से जुड़े इस केस में 29 जनवरी को ही बचाव पक्ष की तरफ से बहस पूरी होने के बाद सीबीआई विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 15 फरवरी यानी कि आज सुनाए जाएगा।

बता दें कि यह मामला करीब 23 साल पुराना है। साल 1990 से लेकर 1995 तक झारखंड के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.95 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है, जो कि चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है। वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से साल 2021 के 7 अगस्त को ही बहस पूरी कर ली गई थी, जिसमें कुल 575 गवाहों के बयान हैं।

बता दें कि यह मामला करीब 23 साल पुराना है। साल 1990 से लेकर 1995 तक झारखंड के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.95 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है, जो कि चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है। वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से साल 2021 के 7 अगस्त को ही बहस पूरी कर ली गई थी, जिसमें कुल 575 गवाहों के बयान हैं।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार की मानें तो चारा घोटाले के कुल 4 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है, जिसमें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी को दो मामले हैं, जबकि देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है। 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में प्रारंभ में 170 आरोपी बनाए गए थे। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई। मामले में सात लोगों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया। वहीं, छह आरोपी अब भी फरार हैं।

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