गाजीपुर
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का बढ़ा ग्रेड वेतन

गाजीपुर। जनपद के स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला/पुरुष प्रत्येक जन ने हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या ए 3946/2025 रजत कुमार स्वास्थ्य कार्यकर्ता 117 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.4.2025 को सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया। आदेश में कहा गया कि जिस प्रकार 19.12.2011 को 1.12.2011 पूर्व तैनात स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 5200-20200 ग्रेड पे 2800 वैयक्तिक अनुमन्य कराया गया था, ठीक उसी प्रकार इनका भी ग्रेड वेतन 2000 के स्थान पर 2800 दिया जाए।
उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने 26 जून 2025 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर को आदेशित किया कि इन 118 लोगों को ग्रेड वेतन 2800 दिया जाए। इस आदेश का अनुपालन करते हुए डॉ. सुनील पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर ने जनपद के समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को आदेशित किया कि इन 118 लोगों के ग्रेड वेतन 2000 को परिवर्तित कर ग्रेड वेतन 2800 माह जुलाई के वेतन में निहित कर दिया जाए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी जब यह आदेश पारित कर रहे थे, उस क्षण बेसिक हेल्थ वर्कर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री दीनानाथ कुशवाहा, जिला मंत्री ललन राम, उपाध्यक्ष इम्तियाज अंसारी, अजय कुमार, राम भजन राम, अजय कुमार यादव, अनिल कुमार यादव, शिवांश यादव, अभिषेक कनौजिया, गुलरेज अंसारी, विवेक कुमार ठाकुर, इशांत श्रीवास्तव, प्रशांत कुमार सिंह, मातृ शिशु महिला कल्याण की जिलाध्यक्ष स्नेह लता, बेसिक हेल्थ वर्कर संगठन के जिला अध्यक्ष मानवेन्दु पाण्डेय रानू उपस्थित रहे एवं उन्होंने अपनी मांग पत्र डॉ. सुनील पांडे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापित किया।