गाजीपुर
दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद, सास-ससुर बरी

गाजीपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अलख कुमार ने दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष की कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, साक्ष्यों के अभाव में सास-ससुर को बरी कर दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नैसारा थाना नंदगंज निवासी उर्मिला देवी ने अपनी पुत्री की शादी बड़े धूमधाम से उपेंद्र पुत्र रामजतन निवासी धरंवा थाना नंदगंज के साथ की थी। शादी में दहेज के रूप में पल्सर बाइक देने की बात तय थी, लेकिन विवाह में हीरो पैशन प्रो बाइक दी गई। इससे नाराज उपेंद्र ने एक माह बाद पैशन प्रो बाइक लौटा दी और पल्सर बाइक के साथ 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगा। गरीब परिवार ने किसी तरह पल्सर बाइक तो दे दी, लेकिन 50 हजार रुपये नहीं दे सके।
आरोप है कि इसी रंजिश में 16 मार्च 2020 को उपेंद्र ने अपनी पत्नी को जहर देकर मार डाला। घटना के बाद मृतका की मां उर्मिला देवी ने नंदगंज थाने में हत्या की तहरीर दी। पुलिस ने छानबीन कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
एडीजीसी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे में कुल 12 गवाह पेश किये गये, जिन्होंने घटना की पुष्टि की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पति उपेंद्र को दस साल की कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि साक्ष्यों के अभाव में सास-ससुर को दोषमुक्त कर दिया।