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वाराणसी

पुलिस पर फायरिंग कर भागे लुटेरे को कोर्ट से मिली जमानत

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वाराणसी। बड़ागांव में स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर लूटने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने लठवां, मधुरैना चौबेपुर निवासी आरोपी गोलू उर्फ आशीष यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बड़ागांव थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह 6 अप्रैल 2025 को पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नेहिया प्रेमनगर की ओर से बाइक सवार दो शातिर बदमाश गुजरने वाले हैं। पुलिस ने घेराबंदी की। जैसे ही बाइक सवार पहुंचे, पुलिस ने ड्रैगन लाइट और टॉर्च की रोशनी में उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस पर दोनों बदमाश पीछे मुड़कर भागने लगे, तभी बाइक फिसल गई और वे गिरकर तुरंत खेत की ओर भागे। पुलिस ने रुकने के लिए कहा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। कुछ देर बाद बदमाशों के गिरने और कराहने की आवाज आई। पुलिस ने पास जाकर देखा तो दोनों घायल अवस्था में खेत में पड़े थे और उनके पास असलहे भी मिले।

पूछताछ में एक ने अपना नाम गोलू उर्फ आशीष यादव और दूसरे ने विकास यादव बताया। दोनों ने कबूल किया कि कुछ दिन पहले अहरक पश्चिमपुर गांव में स्वर्ण व्यापारी को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पकड़े जाने के डर से भाग रहे थे। तलाशी में पुलिस ने उनके पास से तमंचा, कारतूस, 5500 रुपये, सफेद धातु के आभूषण और दो मोबाइल बरामद किए।

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