मऊ
दहेज हत्या में दो को दो-दो साल की सजा, 10-10 लाख रुपये जुर्माना
मऊ। महिला थाना क्षेत्र में दर्ज दहेज हत्या के एक पुराने मामले में विशेष न्यायालय ने दो दोषियों को दो-दो वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 10,02,000 (दस लाख दो हजार रुपये) का अर्थदंड भी लगाया गया है।यह फैसला 31 मई 2025 को जेएम/एफटीसी कोर्ट ने सुनाया। दोषियों की पहचान पवन चौबे और उनके पिता रामाश्रय चौबे, निवासी कुर्तीजाफरपुर, थाना कोपागंज, जनपद मऊ के रूप में हुई है।
दोनों के खिलाफ महिला थाना मऊ में वर्ष 2015 में मुकदमा संख्या 8/2015 दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोप लगाए गए थे।मॉनिटरिंग सेल की सशक्त पैरवी और अभियोजन टीम के समन्वय से कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई।
दोष सिद्ध होने पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माने का आदेश दिया। जुर्माना न अदा करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में अभियोजन अधिकारी अभिनव शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह और महिला थाना से जुड़ी आरक्षी श्रेया सिंह की सक्रिय भूमिका रही।
