वाराणसी
एमएलसी आशुतोष सिन्हा को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी, 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा
वाराणसी। 388 वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) ने सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा द्वारा 24 जनवरी सोमवार को लगभग 03:00 बजे अपराह्न कलेक्ट्रेट के शासकीय कार्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी का प्रचार करने तथा मुद्रित प्रचार सामग्री/पैम्पलेट वितरित किये जाने को गंभीरता से लेते हुए 48 घण्टे के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु नोटिस जारी किया है।
उन्होंने नोटिस जारी करते हुए यह भी निर्देशित किया है कि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में यह मानते हुए की इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना हैं प्रकरण को निर्वाचन आयोग को संज्ञानित करते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब हैं कि व्हाट्स एप पर शिकायत प्राप्त हुई कि सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा द्वारा 24 जनवरी को समय लगभग 03:00 बजे अपराह्न कलेक्ट्रेट के शासकीय कार्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी का प्रचार किया गया तथा मुद्रित प्रचार सामग्री/पैम्पलेट वितरित किये गये। प्राप्त शिकायत के आधार पर नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि शासकीय कार्यालय परिसर में, शासकीय कार्य अवधि के दौरान किसी भी राजनैतिक दल के प्रचार हेतु वांछित अनुमति आपके द्वारा प्राप्त की गयी है अथवा नहीं? उक्त प्रचार के दौरान उनके द्वारा प्रयुक्त साईकिलों में से एक साईकिल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई थी जो कि आदर्श आचार संहिता में विहित दो पहिया वाहन हेतु अनुमन्य प्रचार सामग्री से आच्छादित नहीं है। उक्त प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री/पैम्पलेट कलेक्ट्रेट परिसर में वितरित किये जाने की कार्यवाही की गयी है। उक्त प्रचार सामग्री/पैम्पलेट पर प्रकाशक/मुद्रक का नाम पता अंकित नहीं पाया गया, जो कि आदर्श आचार
संहिता/लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा- 127 (क) के उल्लंघन की परिधि में आता है।