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वाराणसी

12 मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत

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कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकता है-विधिक सचिव, कुमुदलता त्रिपाठी

     वाराणसी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं  उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार आगामी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा। 
    सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुमुदलता त्रिपाठी ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दांडिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, वैवाहिक वाद/परिवार न्यायालय के मामले, श्रम विवाद से संबंधित मामले, भूमि अधिकरण मामलों, दीवानी न्यायालय से संबंधित वाद जिसमें किराएदारी, बैंक बसूली, इजमेंट राइटवाद से संबंधित वसूली ट्रिब्यूनल के बाद, राजस्व वाद जो माननीय उच्च न्यायालय एवम जनपद न्यायालय  में लंबित है, ई-चालान, विद्युत पानी व बिल से संबंधित वाद व विद्युत चोरी, सेल्स टैक्स इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से संबंधित व अन्य कमर्शियल से संबंधित टैक्स, सर्विस मैटर से संबंधित वाद, वन अधिनियम से संबंधित मामले, कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित मामले, रेलवे क्लेम से संबंधित मामले, आपदा क्षतिपूर्ति से मामले, अपील दांडिक, सिविल एवं प्रकीर्ण वाद मूल वाद याचिकाएं मोटर दुर्घटना दावा अपील तथा अन्य सभी आच्छादित मामले जो आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाएंगे। 
   विधिक सचिव कुमुदलता त्रिपाठी ने कहा कि इस संबंध में यदि कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकता है।

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