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वाराणसी

हेमंत पटेल हत्याकांड: आरोपित स्कूल प्रबंधक के पुत्र की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी। बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हेमंत पटेल हत्याकांड में नामजद आरोपित स्कूल प्रबंधक के पुत्र राज विजयेंद्र सिंह उर्फ रवि को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत ने मामले की गंभीरता और तथ्यों को देखते हुए आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने जोरदार दलीलें पेश कीं।

प्रकरण के अनुसार, वादी कैलाश चंद्र वर्मा एडवोकेट, निवासी सिंधौरा, ने शिवपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया कि 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 1 बजे के करीब आरोपित राज विजयेंद्र सिंह ने हेमंत पटेल को फोन कर अपने विद्यालय बुलाया था। आरोप के मुताबिक, हेमंत को लाने के लिए शशांक और किशन नामक दो व्यक्ति भेजे गए थे।

हेमंत अपने दादा की बाइक से दोनों के साथ विद्यालय के लिए निकला, लेकिन दोपहर 2:03 बजे वादी के नाती प्रिंस उर्फ गोलू के मोबाइल पर आशीष पटेल का कॉल आया, जिसमें बताया गया कि विद्यालय परिसर में स्थित स्कूल प्रबंधक के कमरे में राज विजयेंद्र सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हेमंत की गोली मारकर हत्या कर दी है।

इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अगले दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के विरोध में वकीलों ने कई दिनों तक न्यायिक कार्य से विरत रहकर विरोध प्रदर्शन किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही अधिवक्ताओं का विरोध शांत हुआ।

हाल ही में आरोपित द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी के चलते यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया था। कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने की खबर मिलते ही अधिवक्ता समुदाय में संतोष और हर्ष का माहौल बन गया है।

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