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हाई कोर्ट के फैसले से बेसिक स्कूलों के 2200 शिक्षकों में खलबली

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जौनपुर। साल 2019 में प्रदेश में 69 हजार बेसिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इसमें अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल उठाते हुए कोर्ट में अपील की थी। उनका कहना था कि उच्च अंक अर्जित करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में स्थान नहीं दिया गया, उन्हें उनकी श्रेणी में ही लिया गया।

जबकि इन श्रेणियों के जिन अभ्यर्थियों के अंक अधिक थे, उन्हें सामान्य श्रेणी में सीट देकर आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी में भर्ती करना चाहिए था। उनकी अपील पर हाईकोर्ट ने सरकार को तीन महीने के अंदर दूसरी मेरिट सूची बनाने का आदेश दिया है।

इससे बेसिक स्कूलों में लगभग पांच साल से नौकरी कर रहे 69 हजार भर्ती के शिक्षकों का तनाव हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गया है। अब वे प्रदेश सरकार की ओर आस भरी नजरों से देख रहे हैं। सरकार उनके पक्ष में क्या कदम उठाती है, इसका उन्हें इंतजार है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में जनपद जौनपुर के लगभग 2200 शिक्षकों को तैनाती मिली थी।

जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल का कहना है कि इस मामले में सरकार की आगे जो गाइड लाइन आयेगी उसके अनुरूप काम किया जायेगा। शिक्षक पसोपेश में पड़ गए हैं। लगभग 2,200 शिक्षक जौनपुर जिले में प्रभावित हो सकते है। फिलहाल प्रदेश सरकार के अगले कदम का इंतजार है।

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