वाराणसी
हरीश मिश्रा जमानत केस: कोर्ट ने वादी की याचिका की खारिज

वाराणसी। समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा से जुड़े मारपीट के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन जमानत पर कोई निर्णय नहीं हो सका। कोर्ट ने वादी पक्ष की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अब केवल पुलिस केस डायरी और संकलित साक्ष्यों के आधार पर ही सुनवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल तय की गई है।
वादी अविनाश मिश्रा ने अदालत से सीसीटीवी फुटेज और आरोपी हरीश मिश्रा के आपराधिक इतिहास को तलब करने की मांग की थी। इस मांग का विरोध आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने करते हुए इसे अवांछित बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
यह मामला 12 अप्रैल को सिगरा थाना क्षेत्र में करणी सेना के सदस्यों अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय तथा सपा नेता हरीश मिश्रा के बीच हुई मारपीट से जुड़ा है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर हमले के आरोप लगाए हैं। इस घटना में सभी पक्षों को चोटें आई थीं, जिसके बाद सिगरा थाने में परस्पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सपा नेता हरीश मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 115(2), 191(2) और 352 के तहत कार्रवाई करते हुए अस्पताल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय 23 अप्रैल को संभावित है।