अपराध
हत्या के मामले में दोषी मामा-भांजे को उम्र कैद
वाराणसी। अपर जिला जज (प्रथम) रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने भाभी की चचेरी बहन से प्रेम संबंध की रंजिश में हुई युवक की हत्या के मामले में मामा और भांजे को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। 25 हजार पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए थे।
प्रकरण के अनुसार, मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के वसंत पट्टी गांव निवासी गणेश प्रसाद का भतीजा रोशन लाल मौर्य बचपन से ही मिर्जामुराज के ठठरा गांव निवासी अपने मामा श्यामलाल मौर्य के घर पर रहता था। श्यामलाल के एक पुत्र की शादी लोहता थाना क्षेत्र के भरथरा गांव में हुई थी। 5 फरवरी 2006 को मामा की बहु को बाइक से पहुंचा कर रोशन लाल घर लौट रहा था। डंगहरिया गांव के पास जीटी रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि, श्याम लाल की बहू की चचेरी बहन से रोशन लाल का प्रेम प्रपंच चल रहा था। यह बात युवती के भाई अभियुक्त प्रेमचंद को नागवार लगी। प्रेमचंद के मामा अभियुक्त लक्ष्मण मौर्य भी इस रिश्ते को पसंद नहीं करता था। बाद में रोशन और लड़की के बीच शादी की बात चली। लेकिन रोशन लाल के घर वालों ने इनकार कर दिया था। इसी बात की रंजिश को लेकर रोशन लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
