पूर्वांचल
हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद
जौनपुर। अपर सत्र जज प्रथम अनिल कुमार यादव ने महाराजगंज के भटौली गांव में जमीन की रंजिश में हुई हत्या के मामले में तीन दोषियों को चार साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषियों पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। वीरेंद्र कुमार निवासी ग्राम भटौली महाराजगंज ने थाने पर 19 अगस्त 2020 को 1:30 बजे अपने भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।तहरीर में बताया था कि 18 अगस्त 2020 को 7:30 बजे सुबह पड़ोसी प्रेमसागर, लक्ष्मीकांत, सुनील और संतोष जमीन के मुकदमे की रंजिश को लेकर योजना बद्ध तरीके से लाठी, डंडा, भाला और गड़ासा लेकर मां बहन की गालियां देते हुए दरवाजे पर चढ़ गए। वादी के बड़े भाई रामजीत, रणजीत, समरजीत को मारपीट कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर पड़ोस के सूर्यलाल, लालजी, मखंचू, विजय और घर की महिलाएं, बच्चे माैके पर पहुंचे। हमलावरों को रोकते हुए बीच बचाव करने लगे। उन्हें भी दोषियों ने मारा पीटा।
लक्ष्मीकांत ने बड़े भाई रामजीत के सिर पर लाठी से जोर से प्रहार किया। वह गिर पड़े। उन्हें सवंसा सामुदायिक केंद्र ले जाया गया। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना कर केस डायरी अदालत में दाखिल किया। अदालत में गवाहों को परीक्षित कराया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लक्ष्मीकांत, सुनील और संतोष को हत्या के जुर्म में दोषी करार ठहराया तथा प्रेम सागर को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।