अपराध
हत्या के दोषी दो भाइयों समेत तीन को उम्रकैद
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला खुटहन थाना क्षेत्र के बडसरा गांव का है जहां चार साल पहले भूमि विवाद में हत्या की घटना हुई थी।
प्रकरण के अनुसार, श्याम नारायण तिवारी ने खुटहन थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि 2 जून 2020 को सुबह 8 बजे जमीन विवाद को लेकर संदीप तिवारी, संजय तिवारी और अंबुज तिवारी ट्यूबवेल पर आए और उनके पुत्र राजेश तिवारी को अपशब्द कहने लगे। विरोध करने पर संदीप तिवारी ने असलहे से राजेश के सीने में गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। घरवालों ने उन्हें जिला चिकित्सालय, जौनपुर पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में विवेचना पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संदीप, संजय और अंबुज तिवारी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए संदीप तिवारी को एक वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया गया है।
