वाराणसी
हत्यारोपी रितिक सोनकर की जमानत याचिका खारिज

वाराणसी। जिले के भेलूपुर थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी रितिक सोनकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले के उपलब्ध साक्ष्यों, चश्मदीद गवाहों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त आधार मौजूद हैं, जिससे जमानत देना उचित नहीं होगा। आरोपी के खिलाफ मु० अ० संख्या-532/2024 धारा-3(5), 103(1), 61(2) बी०एन०एस० के तहत कार्रवाई की गयी।
मामला 5 दिसंबर 2024 का है, जब वादी राजू राजभर के छोटे भाई सुरेश राजभर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, मनोज चौहान, विशाल सोनकर, कल्लू चौहान, विक्की जायसवाल, आर्यन सोनकर, सतीश सोनकर और अजय ने मिलकर सुरेश को बुलाया और फिर उसे गोली मार दी। प्रारंभिक जांच में रितिक सोनकर का नाम नहीं था, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज में वह मृतक को पकड़ते हुए दिखा, जिसके आधार पर उसे अभियुक्त बनाया गया।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि रितिक सोनकर की भूमिका इस हत्याकांड में स्पष्ट है। चश्मदीद गवाहों के बयानों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने भी आरोपों की पुष्टि की है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले सह-अभियुक्ता कुसुम देवी की जमानत भी खारिज हो चुकी है।
अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोई उचित आधार नहीं है। इसलिए, रितिक सोनकर की जमानत याचिका निरस्त की जाती है।