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मुम्बई

सोनू सूद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, लुधियाना कोर्ट ने दिये आदेश

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क्या है पूरा मामला ?

लुधियाना/मुंबई । बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ लुधियाना कोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में उनकी लगातार गैर-हाजिरी के चलते जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें कई बार गवाही के लिए समन भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रमणप्रीत कौर ने उनके खिलाफ यह सख्त कदम उठाया।

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यह मामला लुधियाना के वकील राजेश खन्ना द्वारा दर्ज कराए गए धोखाधड़ी केस से जुड़ा है, जिसमें आरोपी मोहित शुक्ला पर मल्टी-लेवल मार्केटिंग के जरिए निवेशकों को ठगने का आरोप है। नवंबर 2021 में लुधियाना में आरोपी ने “रिकेजा कॉइन” नामक स्कीम के तहत एडवोकेट राजेश खन्ना को 8,000 रुपये निवेश करने पर तीन गुना रिटर्न देने का लालच दिया था। बाद में 10 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया। इस केस में सोनू सूद का नाम इसलिए जुड़ा क्योंकि वे इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे।

गिरफ्तारी वारंट और अगली सुनवाई

कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन को वारंट भेजा गया है, जिसमें सोनू सूद को गिरफ्तार कर 10 फरवरी को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल, एक्टर या उनकी टीम की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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