वाराणसी
सपा नेता हरीश मिश्रा को करणी सेना विवाद में मिली जमानत

कोर्ट ने दो लाख के मुचलके पर दी रिहाई
वाराणसी। करणी सेना के कार्यकर्ताओं से कथित मारपीट और प्राणघातक हमले के मामले में फंसे समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी को अदालत से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को मिश्रा की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के दो मुचलकों और बंधपत्र के आधार पर रिहाई का आदेश दिया।
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव, विकास यादव और संदीप यादव ने पैरवी की।
ज्ञात हो कि 12 अप्रैल को सिगरा थाना क्षेत्र में करणी सेना के सदस्यों अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय के साथ सपा नेता हरीश मिश्रा की तीखी झड़प हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले का आरोप लगाते हुए सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
घटना के बाद सपा नेता और करणी सेना के दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने हरीश मिश्रा को आईपीसी की धारा 109, 115(2), 191(2) और 352 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज और आरोपित के आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया। अदालत ने पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य और केस डायरी के आधार पर ही सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी को मंजूरी दी।