वाराणसी
संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट करने के मामले में आरोपी जुल्फेकार बरी

रिपोर्ट – प्रदीप कुमार
वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने जैतपुरा थाना क्षेत्र के बाकरियाकुंड के एक मामले में जहां अभियुक्त इमरान को दोषी पाते हुए तीन वर्ष और चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई वही दूसरी ओर भाई जुल्फेकार को आरोप सिद्ध नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया।
अदालत में अभियोजन की तरफ से एडीजीसी ओंकार नाथ तिवारी और आरोपी जुल्फेकार की तरफ से अधिवक्ता विकास यादव, स्वेतांक पाण्डेय व रोहिणी सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी फुरकान अहमद ने 11 मार्च 2012 को जैतपुरा थाने में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दस बजे दिन में बहन की संपत्ति विवाद को लेकर लाठी-डंडे, लात-घूंसों से मारा पीटा, जिससे उसे काफी चोट आई। मामले में अदालत के आदेश पर जुल्फेकार और मुख्तार के खिलाफ भी गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान मुख्तार की मौत हो गई, इमरान को मारपीट का दोषी पाया गया और जुल्फेकार को अदालत ने बरी कर दिया। विवाद की जड़ में बताया गया कि वादी की बहन की शादी इमरान के भाई से हुई थी और मकान के बटवारे को लेकर आपस में विवाद था, बहन के ससुराल जाकर वादी ने कहा था कि आपस मे मामले को हल कर लो इसी की रंजिश को लेकर अभयुक्त वादी के घर आया और मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया।