वाराणसी
वीडीए की सफाई – दालमंडी ध्वस्तीकरण से पहले भवन स्वामियों को दिया गया सुनवाई का अवसर
वाराणसी। दालमंडी में चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर उठ रहे राजनीतिक आरोपों के बीच वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने स्थिति स्पष्ट की है। प्राधिकरण ने बताया कि वार्ड–चौक क्षेत्र में बिना अनुमति बनाए गए 12 अवैध भवनों को उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। ध्वस्तीकरण के आदेशों के अनुपालन से पहले संबंधित सभी पक्षों को विधि सम्मत सुनवाई का अवसर दिया गया।
न तो दस्तावेज दिए, न ही अनुमति प्रपत्र
वीडीए सचिव के अनुसार, जिन 12 भवन स्वामियों को नोटिस मिला था, उन्होंने न तो अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कोई आवश्यक अनुमति पत्र प्रस्तुत किया और न ही स्वामित्व संबंधी अभिलेख। इसी कारण पूर्व में पारित ध्वस्तीकरण आदेश प्रभावी माना गया।
ध्वस्तीकरण से पहले सूचना और मुनादी
वीडीए ने बताया कि कार्रवाई से पूर्व सभी भवन स्वामियों और दुकानदारों को नोटिस चस्पा कर सूचित किया गया। लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी भी कराई गई। उन्हें 14 नवंबर तक का समय दिया गया था ताकि वे भवन खाली कर सकें। वीडीए के अनुसार, सभी 12 अवैध निर्माणों से जुड़े पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया है।
सड़क चौड़ीकरण योजना का हिस्सा
पुलिस उपायुक्त, जोन काशी ने बताया कि दालमंडी में नई सड़क से लेकर थाना चौक रोड तक सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित है। इसी योजना के तहत 18 नवंबर को नगर निगम, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और वीडीए की संयुक्त टीम ने भवन संख्या D 50/221, काजीपुरा कला (दशाश्वमेध) को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।
विरोध के बाद मुकदमा दर्ज
टीम के पहुंचने पर संबंधित पक्ष ने मकान खाली नहीं किया और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जोनल अधिकारी (वीडीए) सौरभ देव प्रजापति की तहरीर पर थाना चौक में कुछ लोगों और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक को सौंपी गई है। सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध और प्रभारी निरीक्षक चौक को साक्ष्य संकलन व विधिक निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं।
कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात
ध्वस्तीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। वीडीए ने दोबारा स्पष्ट किया कि भवन D 50/221 को अवैध घोषित किया गया था और कार्रवाई नियमों के तहत की गई।
शहर विकास योजनाओं में सहायक कार्रवाई
वीडीए का कहना है कि अवैध निर्माणों पर की जा रही कार्रवाई न केवल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है, बल्कि शहर में चल रही विकास परियोजनाओं, विशेषकर सड़क चौड़ीकरण योजना को गति देने में भी सहायक है।
