वाराणसी
वाराणसी में साईं बाबा की प्रतिमा हटाने वाले अजय शर्मा को मिली ज़मानत

वाराणसी। जिले के चौक क्षेत्र के निवासी अजय शर्मा जिन्होंने कई सनातनी मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमाएं हटाने का अभियान चलाया था। मंगलवार को उन्हें विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 25-25 हजार रुपये के बंधपत्र और प्रतिभू प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। अजय शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने अदालत में प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए।
अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने कहा कि अजय शर्मा पर राजनीतिक विद्वेष और सरकारी दबाव के चलते झूठे आरोप लगाए गए हैं। अभियोजन पक्ष के पास किसी मूर्ति को क्षति पहुंचाने या नुकसान करने का कोई सबूत नहीं था और न ही कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध था।
उन्होंने यह भी बताया कि अजय शर्मा की 26 मार्च को ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और वह अब भी चिकित्सा उपचार में हैं। इसके अलावा अजय शर्मा का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।
विवेक शंकर तिवारी ने कोर्ट में यह भी कहा कि एफआईआर के तहरीरकर्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वह कुछ लोगों के प्रभाव में आकर अजय शर्मा के खिलाफ प्रार्थना पत्र दाखिल कर चुके थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अजय शर्मा ने मंदिर में स्थित साईं बाबा की मूर्ति के साथ न तो छेड़छाड़ की थी और न ही उसे क्षति पहुंचाई थी। सभी दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कोर्ट ने अजय शर्मा को जमानत देने का आदेश दिया।
आपको बता दें कि, लोहटिया बड़ा गणेश मंदिर समेत कई मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाने के चलते अजय शर्मा को वाराणसी कमिश्नरेट की एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया था। उन्हें पहले चितईपुर थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। मीडिया के पहुंचने के बाद उन्हें चौक थाने ले जाया गया। इसी मामले में पुजारी चैतन्यव्यास ने चौक थाने में लिखित शिकायत दी थी जिसके बाद चौक पुलिस ने 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।