पूर्वांचल
लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी पर तीन हजार जुर्माना
मिर्जापुर। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चल रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मिर्जापुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।
थाना लालगंज क्षेत्र में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में आरोपी को ग्राम न्यायालय लालगंज ने 3,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा आरोपी रामसहाय पुत्र शिवकुमार, निवासी लालगंज, मिर्जापुर को सुनाई गई, जिसने अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया।
पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर, अभिनन्दन, के नेतृत्व में यह केस प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया गया। विवेचक उप निरीक्षक कृष्ण पाल, अभियोजन अधिकारी अंबरीश पाण्डेय, कोर्ट मुहर्रिर चंद्र देव कुमार, और पैरोकार सिपाही श्रवण कुमार ने इस मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया और उनकी गवाही सुनिश्चित की।
थाना लालगंज में पंजीकृत मामला संख्या 134/99 में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 304ए के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि और 3,000 के जुर्माने से दंडित किया।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मिर्जापुर पुलिस महिला अपराधों, लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम और अन्य जघन्य अपराधों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन पर जोर दे रही है। यह अभियान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, पीयूष मोर्डिया और पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, आर.पी. सिंह के निर्देशन में चल रहा है।