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वाराणसी

लाइसेंस शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 तक, विलंब पर देना होगा 50% जुर्माना

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वाराणसी। नगर निगम वाराणसी ने अपने क्षेत्र में संचालित विभिन्न व्यवसायों और प्रतिष्ठानों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लाइसेंस शुल्क की अंतिम तिथि 31 मई, 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय के बाद शुल्क जमा करने पर 1 जून से 50 प्रतिशत अतिरिक्त विलंब शुल्क देय होगा।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल, नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, पैथालॉजी, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, फिजियोथेरेपी, योगा केंद्र, डेंटल व निजी क्लीनिक, मिनी व स्कूल बसें, फाइनेंस कंपनियां, चिट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, शराब व बीयर की दुकानें, मॉडल व होटल बार, कोचिंग संस्थान, वाहन सर्विस सेंटर, बारातघर, लॉन, सिनेमा हॉल, ज्वलनशील वस्तु विक्रेता, ईंट व चूना भट्ठा, टाइल्स फैक्ट्री, साइकिल रिक्शा, हाथ ठेला, ठेला-ठेली, बिल्डर्स, बर्फ फैक्ट्री और ऑटो रिक्शा जैसे व्यवसायों पर लागू होगा।

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सभी लाइसेंसधारकों से अपील की है कि वे “स्मार्ट काशी एप” (Play Store से डाउनलोड योग्य) के माध्यम से अपने प्रतिष्ठान का निर्धारित शुल्क समय से पूर्व जमा करें। एप से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर 43 में कार्य दिवसों के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

नगर निगम का यह कदम राजस्व वसूली में पारदर्शिता लाने और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त पहल माना जा रहा है।

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