वाराणसी
लहरतारा तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, नगर निगम ने कसी कमर

वाराणसी। लहरतारा स्थित सरकारी जमीन पर वर्षों से संचालित सनबीम स्कूल अब कानूनी विवादों के केंद्र में आ गया है। वाराणसी नगर निगम ने इस प्रकरण में अपनी सक्रिय भूमिका दर्ज कराई है और विधिवत रूप से इसे कोर्ट में चुनौती दी है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने स्पष्ट किया कि यह ज़मीन आराजी संख्या 255, मौजा लहरतारा, रेलवे की संपत्ति है जिस पर अवैध रूप से स्कूल चलाया जा रहा है।
नगर निगम वर्ष 2013 से लंबित इस मामले में अब जाकर पांचवें पक्षकार के रूप में 10 मई 2025 को शामिल हुआ है, जिससे निगम की कानूनी स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। पहले यह मामला लोअर कोर्ट में था, जहाँ से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ निर्णय आया, लेकिन हाईकोर्ट में अपील के बाद स्कूल को फिलहाल स्टे ऑर्डर मिल गया है।
सूत्रों के अनुसार, लहरतारा तालाब की जमीन पर कुल 43 लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिनमें से कई ने पक्के मकान बना लिए हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम सनबीम स्कूल का है। यह भूमि रेलवे और राज्य सरकार के संयुक्त स्वामित्व की मानी जाती है और नगर निगम ने सभी कब्जेदारों की सूची तैयार कर ली है। निकट भविष्य में एक साथ सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की योजना है।