वाराणसी
राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर हुई सुनवाई
राहुल गांधी के बयान पर बढ़ा विवाद, अगली सुनवाई 25 जून को
वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। यह याचिका उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ बयान के संदर्भ में दायर की गई थी।
मामले में याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्र ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल आपत्ति पर अपनी प्रति आपत्ति पेश की। यह प्रति आपत्ति राहुल गांधी के अधिवक्ता अनुज यादव को रिसीव कराई गई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 25 जून निर्धारित कर दी।
प्रकरण का मूल आधार राहुल गांधी द्वारा सितंबर 2024 में अमेरिका में दिया गया वह बयान है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए हालात अनुकूल नहीं हैं और एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की आज़ादी पर सवाल खड़े किए थे।
इस बयान को तिलमापुर सारनाथ निवासी नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश बताते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। हालांकि, उस समय लोअर कोर्ट ने मामले को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की गई, जिस पर अब सुनवाई हो रही है।
राहुल गांधी की ओर से अदालत में मुकदमे को निरस्त करने की अपील की गई है, जबकि याचिकाकर्ता ने इस अपील के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया है। मामला अब 25 जून को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
